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खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन मामलों का निष्पादन, 1.75 लाख रुपये का जुर्माना

गढ़वा : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 5 जनवरी 2026 को न्याय निर्णय पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता राज महेश्वरम द्वारा खाद्य सुरक्षा से जुड़े तीन मामलों का निष्पादन किया गया।

संवाददाता अखिलेश विश्वकर्मा ✅ गढ़वा : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 5 जनवरी 2026 को न्याय निर्णय पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता राज महेश्वरम द्वारा खाद्य सुरक्षा से जुड़े तीन मामलों का निष्पादन किया गया। इन मामलों में दो सबस्टैंडर्ड और एक एक्स्ट्रेनियस मैटर से संबंधित प्रकरण शामिल थे।

FB IMG 1767714990675कार्रवाई के दौरान चना रसगुल्ला मामले में अजय कुमार, परमपुरी पैकेजिंग एवं प्लास्टिक सेंटर, गढ़देवी मोड़, गढ़वा पर 1 लाख रुपये, मूंगफली मामले में आशीष कुमार केशरी, लक्ष्मी किराना एवं जनरल स्टोर, टंडवा पर 50 हजार रुपये तथा हल्दी पाउडर (राजेश मसाला) मामले में रितेश कुमार केशरी, Srija Enterprises, सब्जी बाजार, गढ़वा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इस प्रकार तीनों मामलों में कुल 1 लाख 75 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर चालान के माध्यम से जुर्माना राशि जमा करें।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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